गैस कनेक्शन लगभग प्रत्येक घर में उपलब्ध हो गया है, महिलाओं को रसोईया बनाने में मदद मिलती है. लेकिन कई बार गैस कनेक्शन के पासबुक के नाम में गलत होने के कारण, नाम को बदलने की जरूरत होती है. यदि आपको गैस कनेक्शन में अपने नाम को बदलना है, या गैस कनेक्शन के पासबुक में नाम की त्रुटि को सुधार करना है, तो आपको गैस कनेक्शन में नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए.
इसलिए इस आर्टिकल में आपको गैस कनेक्शन में नाम बदलने के लिए प्रक्रिया, गैस कनेक्शन में नाम बदलने के लिए लगने वाला आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे. ताकि गैस कनेक्शन में नाम बदलने हेतु आपको कोई परेशानी न हो.
गैस कनेक्शन में नाम बदलने के लिए आवश्यक निर्देश
- नाम बदलने की सुविधा केवल सामान्य योजना के अंतर्गत जारी कनेक्शन पर ही लागू होती है न कि पीएमयूवाई पर. अर्थात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्राप्त कनेक्शन का नाम नही बदला जाएगा.
- परिवार के भीतर केवल पिता, माता, बेटा, बेटी, भाई, बहन, पति, बच्चों के नाम पर नाम बदलने की अनुमति है. ध्यान रखे, इस तरह के परिवर्तन के मामले में सिक्योरिटी डिपॉजिट में कोई बदलाव नहीं है.
- अपने परिवार के बाहर नाम बदलना चाहते है, तो गैस कनेक्शन ट्रान्सफर करना होगा, और इसके तहत लगने वाला शुल्क भी देना होगा.
- पंजीकृत ग्राहक को, परिवार के सदस्य के पक्ष में लिखित सहमति प्रदान करनी होगी.
- परिवार के सदस्य जिनके नाम पर कनेक्शन को ट्रान्सफर किया जाना है, को ट्रान्सफर पर किसी भी दावे के लिए ऑयल कंपनी को क्षतिपूर्ति करनी होगी.
- मूल कनेक्शन, टर्मिनेशन वाउचर (टीवी) के माध्यम से समाप्त किया जाएगा. और नए सब्सक्रिप्शन वाउचर (एसवी) को नियमित उपभोक्ता के नाम से जारी किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए क्लिक करे.
गैस कनेक्शन में नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
गैस कनेक्शन में नाम बदलाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जिसे कलेक्ट करे, जैसे;
- एक आवेदन पत्र
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- गैस कनेक्शन पासबुक
- गैस कनेक्शन संख्या
- बैंक पासबुक
- जाति पहचान पत्र
- बिजली बिल, अगर उपलब्ध हो सके तो
- एड्रेस प्रमाण पत्र
- गैस कनेक्शन की पिछली बिल अगर उपलब्ध हो सके तो
इन दस्तावेजों का जांच करके सत्यापित करने के लिए आपको उस गैस कंपनी के सभी नियमों और शर्तों तथा निर्देशों का पालन करना होगा.
Note: गैस कनेक्शन में नाम बदलवाने के लिए लगने वाला आवश्यक डॉक्यूमेंट उस गैस कंपनी के नियमों और शर्तों पर निर्भर करती है. इसलिए गैस उपभोक्ता को, एजेंसी से गैस कनेक्शन में नाम बदलने के लिए लगने वाला आवश्यक दस्तावेज संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त करना चाहिए.
गैस कनेक्शन में नाम बदलने का तरीका
- सबसे पहले अपने गैस एजेंसी ऑफिस में जाए और नाम बदलने हेतु आवेदन फॉर्म मांगे.
- आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी ध्यानपूर्वक डाले.
- इसके बाद जिस नाम के बाद दूसरा नाम बदलना चाहते है, उसे दर्ज करे.
- अपने नाम को वेरीफाई करने वाले डाक्यूमेंट्स के कॉपी लगाए.
- साथ ही एजेंसी के निर्देशानुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण आदि जैसे डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी अटैच करे.
- नाम बदलने हेतु शुल्क एजेंसी द्वारा निर्धारित किया गया है, उसे जमा करे.
- अब आपके आवेदन को चेक किया जाएगा, सभी जानकारी सही होने पर आपके गैस कनेक्शन में नाम बदल दिया जाएगा.
Note: यदि आपके गैस एजेंसी ऑफिस में आवेदन फॉर्म उपलब्ध नही है, तो खुद से एक आवेदन पत्र लिखे. एप्लीकेशन में नाम बदलने का कारण लिखे तथा आवेदन के डाक्यूमेंट्स लगाए एवं जमा करे.
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FAQs
गैस कनेक्शन में नाम बदलने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का पालन करना होगा:
आपको अपने गैस एजेंसी के कार्यालय में जाकर नाम बदलने एक आवेदन पत्र के साथ अनुरोध करना होगा.
गैस कनेक्शन में नाम बदलने हेतु लगने वाला आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ कार्ड, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन का पासबुक, इत्यादि की फोटो कॉपी कैसे कनेक्शन के कार्यालय में सबमिट करनी होगी.
जब आपके आवेदन को वेरीफाई करके गैस कंपनी आवेदन स्वीकार कर लेगा. तब आपके कैसे कनेक्शन में नाम बदल दिया जाएगा.
गैस कनेक्शन में नाम बदलने के लिए गैस एजेंसी में जाए और नाम बदलने हेतु लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट को सबमिट करें. और गैस कनेक्शन में नाम बदलने के लिए लगने वाला राशि को में जमा करें. जब आपकी आवेदन और डॉक्यूमेंट को गैस कंपनी वेरीफाई कर लेंगे, तब आपके गैस कनेक्शन में नाम बदल दिया जाएगा.
गैस कनेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति परको ट्रांसफर करने के लिए आधार कार्ड, गैस कनेक्शन का पासबुक, नए व्यक्ति का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासबुक,पहचान पत्र इत्यादि डॉक्यूमेंट के साथ एक आवेदन पत्र गैस एजेंसी जमा करना होता है.
हाँ, गैस कनेक्शन में नाम बदल सकते है. इसके लिए आपको गैस एजेंसी या अधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करना होगा.